प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले सरकारी डॉक्टर्स की खैर नहीं, अब होगा एक्शन, आदेश जारी
ड्यूटी के समय पर अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले सरकारी डॉक्टरों की अब खैर नहीं है. हाईकोर्ट की ओर से सरकारी डॉक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए कहा गया है. इनके लिए आदेश जारी किया गया है. हाईकोर्ट के आदेश पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त, और सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र लिखकर प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगने के लिए कहा गया है.
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