यौन शोषण मामले में हाईकोर्ट से शंकराचार्य और उनके शिष्य को राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक
प्रयागराज से बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी को यौन उत्पीड़न और पोक्सो एक्ट के तहत अग्रिम जमानत दे दी है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने दोपहर 3:45 बजे यह अहम फैसला सुनाया। इस आदेश के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्य की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग गई है।
इस मामले की पिछली सुनवाई 2.....
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