Kerala: अदालत ने हत्या के मामले में पूर्व विधायक अनवर के भतीजे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
केरल के मल्लपुरम जिले की एक अदालत ने पूर्व विधायक पी.वी. अनवर के भतीजे को हत्या के करीब 30 साल पुराने मामले में शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मंजेरी के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश टी.वी. टेलस ने अनवर के भतीजे मलंगदान शफीक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना अ.....
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