
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, SC/ST आरक्षण के तहत ज्यादा पिछड़ी जातियों को मिल सकता है अलग कोटा
गुरुवार को 6:1 के बहुमत से दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पिछड़े समुदायों में हाशिए पर पड़े लोगों के लिए अलग कोटा देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उप-वर्गीकरण स्वीकार्य है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस पर असहमति जताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने शीर्ष अदालत के 2005 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि .....
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