दिल्ली दंगा केस: मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई, कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी लोकेश कुमार सोलंकी को सुनाई सजा
दिल्ली दंगों में गोकुलपुरी इलाके में हुई हिंसा से जुड़े मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपी लोकेश कुमार सोलंकी को IPC की धारा 153A और 505 के तहत सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा लोकेश कुमार सोलंकी ने अपने मैसेजों के जरिए से मुसलमानों के प्रति वैमनस्य, शत्रुता और घृणा को बढ़ावा देने की कोशिश की. आरोपी लोकेश कुमार सोलंकी पर साल 2020 में दंगों के दौरान हत्या करने का आरोप लगा था.
कोर्ट ने कहा कि .....
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