
नाबालिग स्वेच्छा से अभिभावक को छोड़ दे तो अपहरण का मामला नहीं बनता
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले में कहा है कि यदि एक नाबालिग अपनी इच्छा से कानूनी अभिभावक को छोड़ दे तो ऐसी परिस्थिति में अपहरण का मामला नहीं बनता।
इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने एक व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मामला रद्द कर दिया और कहा कि एक नाबालिग लड़की के साथ महज बातचीत से यह नहीं माना जा सकता कि बहकाकर उसे कानूनी अभिभावक से अलग किया गया है।
न्यायाधीश ने कहा.....
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