
हत्या के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास : पत्नी को भी हुई तीन साल की जेल
महराजगंज की एक अदालत नेएक युवक की हत्या के मामले में आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने मंगलवार को यह आदेश पारित किया।
अदालत ने राजकिशोर (45) को आजीवन कारावास और उसे बचाने की कोशिश करने वाली उसकी पत्नी विभा (40) को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। उन्होंने बता.....
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