रांची हिंसा में एसएसपी के स्थानांतरण पर उच्च न्यायालय ने हलफनामा दाखिल करने को कहा

रांची हिंसा में एसएसपी के स्थानांतरण पर उच्च न्यायालय ने हलफनामा दाखिल करने को कहा

रांची 30 जुलाई । झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को यह स्पष्ट करने के लिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि पिछले महीने हुई हिंसा की जांच कर रहे रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) का तबादला क्यों किया गया। रांची में 10 जून को पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद दो लोगों की मौत हो गई और 22 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जांच एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा कर रहे थे। बाद में आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने मामले को अपने हाथ में ले लिया और हाल में एसएसपी तबादला कर दिया गया।


मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार उचित जांच करने की इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ को बताया कि घटना की जांच के लिए एसएसपी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया था जिसके बाद मामला सीआईडी को सौंप दिया गया था। पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि राज्य ने हाल में एसएसपी को बदल दिया और इस मामले पर कोई बड़ा काम नहीं किया है। अदालत ने गृह सचिव राजीव अरुण एक्का और पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा को अपना-अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।

Leave a Reply

Required fields are marked *