क्या आप ने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया, तो जल्द ही करा लें। हालिए में आयकर विभाग ने कहा है कि अगर तय सीमा तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया, तो उसे इनएक्टिव कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि,केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( CBDT) ने अप्रैल 2025 में जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि, अगर आप इसे लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। आप जल्द से जल्द ही पैन को आधार कार्ड से लिंक कर लें। आपको ऐसा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर लें।
बता दें कि, पैन कार्ड बैंक अकाउंट ओपन करवाने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, लोन लेने, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने और बड़े फाइनेंशियल ट्राजैक्शन करने जैसी कई फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए बेहद जरुरी होता है। आइए आपको बताते हैं कि पैन कार्ड इनएक्टिव होने से क्या होता है।
PAN इनएक्टिव होने पर क्या हो सकता है?
यदि आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो गया तो आपके कई सर्विस इस्तेमाल करने में दिक्कत हो सकती है, जैसे कि बैंक या डीमैट अकाउंट खोलना। इतना ही नहीं, आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा और आप 50,000 हजार रुपये से ज्यादा कैश डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। लोन, क्रेडिट कार्ड या प्रॉपर्टी खरीदने में भी मुश्किल हो सकती हैं। वहीं, आप सरकारी स्कीम और सब्सिडी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। यह कह लीजिए कि आपके सारे फाइनेंशियल लाइफ फ्रीज हो जाएगी।
PAN को Aadhaar से ऑनलाइन कैसे लिंक करें?
- सबसे पहले आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।
- अब होमपेज पर Link Aadhaar ऑप्शन को चूज करें।
- इसके बाद अपना PAN और Aadhaar नंबर एंटर करें
- अब आपको Validate पर क्लिक करें।
- अगर लिंक नहीं,तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करें।
- इसके बाद OTP डालकर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
- लिंकिंग सफल होने पर स्क्रीन पर कन्फर्मेशन मैसेज आएगा।
