उप्र के फिरोजाबाद में बच्ची से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास

उप्र के फिरोजाबाद में बच्ची से बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास

फिरोजाबाद जिले में विशेष पॉक्सो अदालत ने एक बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को महज दो महीनों के अंदर मुजरिम ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश भारद्वाज ने शुक्रवार को बताया कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के निवासी सुहेल नामक व्यक्ति ने अपने पड़ोस में रहने वाली चार साल की बच्ची से इसी साल छह जुलाई को दुष्कर्म किया था।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर सुहेल के खिलाफ यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम सहित बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज कर घटना के अगले ही दिन उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने मात्र 31 दिनों में आरोप पत्र भी अदालत में दाखिल कर दिया। भारद्वाज ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) मुमताज अली ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद महज 60 दिनों के अंदर आरोपी सुहैल उर्फ छोटू को बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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