Azam Khan के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ! हाई कोर्ट से बैक-टू-बैक मिली तीसरी राहत

Azam Khan के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ! हाई कोर्ट से बैक-टू-बैक मिली तीसरी राहत

जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आज़म खान को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर क्वालिटी बार अतिक्रमण मामले में उन्हें ज़मानत दे दी है। अब सपा नेता के जेल से बाहर आने की संभावना है। फ़िलहाल वह सीतापुर जेल में बंद हैं। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। रामपुर के प्रसिद्ध क्वालिटी बार पर अतिक्रमण के संबंध में आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पिछले 21 अगस्त को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद ने ज़मानत अर्ज़ी पर बहस की।

इससे पहले, रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 मई, 2025 को आज़म खान की ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर 21 नवंबर, 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में ज़फर अली जाफरी, आज़म खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म को आरोपी बनाया था। बाद में एफआईआर में आज़म खान का नाम भी जोड़ दिया गया। आज़म खान पर रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे पर स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी स्थित क्वालिटी बार पर कब्ज़ा करने का आरोप था।

इस मामले में मिली ज़मानत के साथ ही पूर्व मंत्री आज़म खान के जेल से रिहा होने की संभावना बढ़ गई है। उन्हें लगभग सभी मामलों में राहत मिल चुकी है। संभावना है कि जल्द ही उन्हें जेल से रिहा किया जा सकता है।


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