उप्र : दुष्कर्म के मामलों में तीन दोषियों को 20-20 साल की कैद और जुर्माने की सजा

उप्र : दुष्कर्म के मामलों में तीन दोषियों को 20-20 साल की कैद और जुर्माने की सजा

बहराइच और श्रावस्ती जिलों की विशेष अदालतों ने दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में आरोपी तीन लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें 20-20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। बहराइच जिले में विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो अधिनियम) संत प्रताप सिंह ने बृहस्पतिवार को पीटीआई- को बताया कि 19 जनवरी 2018 को कैसरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय बालिका को लाले उर्फ राकेश यादव तथा कल्लू उर्फ रामराज यादव बहला फुसलाकर ले गए और कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि बुधवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) दीप कांत मणि की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद लाले व कल्लू को 20-20 साल की कैद और 60-60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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