1974 स्टाफ नर्स की भर्ती से रोक हटी, काउंसिलिंग के बाद जल्द होगी तैनाती

1974 स्टाफ नर्स की भर्ती से रोक हटी, काउंसिलिंग के बाद जल्द होगी तैनाती

प्रदेश के 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा कालेजों में 1974 स्टाफ नर्सों की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर लगे स्टे को खारिज कर दिया है। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स की तैनाती प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। हालांकि यह तैनाती कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन की जाएगी

स्टाफ नर्स के 1974 पदों के लिए SGPGI की ओर से प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। करीब 57 हजार 994 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इस परीक्षा को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में रिट दायर की गई थी। इसके बाद इस मामले में कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर स्टे दे दिया था।

इस फैसले के खिलाफ विभाग ने विशेष अपील दायर की गई थी। इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्टे आदेश को खारिज कर दिया है। अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सफल अभ्यर्थियों के काउंसिलिंग की तैयारी शुरू कर दी है। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा किंजल सिंह के मुताबिक 1974 स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया पर स्टे को लेकर विशेष अपील दाखिल की गई थी। कोर्ट ने स्टे खारिज कर दिया है।

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