Shraddha Murder Case: कोर्ट ने न्यूज चैनलों के लिए जारी किया नोटिस, श्रद्धा के पिता ने कही ये बात

Shraddha Murder Case: कोर्ट ने न्यूज चैनलों के लिए जारी किया नोटिस, श्रद्धा के पिता ने कही ये बात

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को समाचार चैनलों को श्रद्धा वाकर हत्याकांड के संबंध में डिजिटल साक्ष्य सहित चार्जशीट की सामग्री का प्रसार करने से रोक दिया और कहा कि यह पहले से ही स्थापित कानून है और चार्जशीट एक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं है। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) रमेश कुमार सिंह आजतक और अन्य मीडिया चैनलों को श्रद्धा हत्याकांड की जांच के संबंध में सामग्री का प्रसारण नहीं करने के आदेश जारी करने के लिए इंस्पेक्टर राम सिंह के एक आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे।

असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नार्को, डॉ. प्रैक्टो आदि) की कुछ रिकॉर्डिंग/ट्रांसक्रिप्ट प्रसारित करने पर विचार कर रहा है, जो मामले की जांच के दौरान दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि कोई भी पक्ष या व्यक्ति अदालत की अनुमति के बिना अदालत के रिकॉर्ड से संबंधित किसी भी चीज का उपयोग नहीं कर सकता है। 

श्रद्धा वॉकर के पिता विकास वॉकर ने कहा कि उसके (आफताब) माता-पिता का अभी पता नहीं चला है। मुझे लगता है कि उन्हें कहीं छिपा दिया गया है। वे कहां हैं? मैं उन्हें उजागर करने की अपील करता हूं … हम उसका (श्रद्धा) अंतिम संस्कार करना चाहते हैं और मैंने उसके शरीर के अंगों के लिए अपील की है। उसे (आफताब पूनावाला) मौत की सजा दी जानी चाहिए। वह दोषी है। उसने पूरी प्लानिंग के साथ इस अपराध को अंजाम दिया। जांच और कार्यवाही में खामियां हैं जिसके कारण मामले में देरी हो रही है। मैंने अपने वकील से मामले में फास्ट-ट्रैक कार्यवाही के लिए अपील करने को कहा है।

Leave a Reply

Required fields are marked *