Rahul Gandhi को बड़ा झटका, मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद लोकसभा की सदस्यता खत्म

Rahul Gandhi को बड़ा झटका, मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद लोकसभा की सदस्यता खत्म

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। दरअसल, मानहानि मामले में सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी माना था। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, राहुल गांधी की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई थी। लेकिन 2 साल की सजा की वजह से उन्हें लोकसभा की सदस्यता गवानी पड़ी है।

आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वायनाड सीट से जीत हासिल की थी। हालांकि, अब उनके सदस्यता को खत्म होने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अब राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। दूसरी ओर कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेसका साफ तौर पर आरोप है कि सरकार विपक्षी नेताओं को लगातार डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, किसी भी सदस्य को दोषी ठहराए जाने और दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा होने पर अयोग्य घोषित किया जाता है। व्यक्ति कारावास की अवधि और एक और छह साल के लिए अयोग्य होता है। 

क्या है पूरा मामला

सूरत की एक अदालत ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें दो साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें। फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील बाबू मंगुकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने कांग्रेस नेता को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया। ये धाराएं मानहानि और उससे संबंधित सजा से जुड़ी हैं।


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yhfee@chitthi.in, 10 June 2023

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