Maharastra: EC के आदेश के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई को SC तैयार

Maharastra: EC के आदेश के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका पर सुनवाई को SC तैयार

सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित करने के चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका पर बुधवार को दोपहर 3.30 बजे सुनवाई होगी। बता दें कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) ने 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

21 फरवरी को जब मामला आया तो वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, यदि चुनाव आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगाई जाती है तो वे चुनाव चिन्ह, बैंक खाते और अन्य अयोग्यताएं अपने हाथ में ले लेंगे। कृपया इसे कल संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), डी वाई चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, हम इसे कल दोपहर 3:30 बजे सुनेंगे। इसका कारण यह है कि हम सुबह नहीं उठा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि अन्य सहयोगियों को रोका जाए।

उद्धव गुट ने अपनी याचिका में अंतरिम राहत के तौर पर चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। शिवसेना (यूबीटी) ने चुनाव आयोग पर एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने इस तरह से काम किया है जो उसकी संवैधानिक स्थिति को कमजोर करता है। 

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