मथुरा: नाबालिग से रेप के दोषी को उम्रकैद, पड़ोसी ने घर में घुसकर की थी वारदात

मथुरा: नाबालिग से रेप के दोषी को उम्रकैद, पड़ोसी ने घर में घुसकर की थी वारदात

मथुरा की अदालत ने रेप के मामले में 40 दिन में सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने 8 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी पर कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ साथ 35 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।

पोक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

मथुरा की पोक्सो कोर्ट ने 1 महीने के अंदर आरोपी को दोषी मानते हुए 40 दिन के अंदर सजा सुनाई है। मथुरा के चर्चित 8 वर्षीय नाबालिग पीड़िता से बलात्कार के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने दोष सिद्ध कर आजीवन कारावास व 35 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

थाना जमुना पार क्षेत्र का था मामला

केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि थाना जमुना पार में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि 3 जनवरी 2023 को उसकी आठ वर्षीय नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी, तभी सायं 5.30 बजे उसका पडौसी सतीश पुत्र मान सिंह आया और उसकी बेटी के साथ उसने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। जब वह शाम को घर वापस आया तो उसकी बेटी ने पूरी घटना की जानकारी दी। जिस पर पुलिस ने धारा 376ए, बी, 452 व 5एम/6पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

11 जनवरी को कोर्ट में दाखिल हुई थी चार्जशीट

स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि इस घटना की चार्जशीट न्यायालय में 11 जनवरी 2023 को आई थी तथा इस अभियुक्त पर न्यायालय में 13 जनवरी 2023 को चार्ज लगाया गया था। इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत में हुई। कोर्ट ने मुकदमे में गवाही और सबूतों के आधार पर अभियुक्त को दोषी माना। दोष सिद्ध होने के बाद बुधवार को अभियुक्त सतीश को धारा 452 के अपराध हेतु 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये का अर्थ दण्ड व पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा-5 एम / 6 में आजीवन कारावास तथा पच्चीस हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। अलका उपमन्यु ने बताया कि अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त ने बदले बार-बार अधिवक्ता

स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि इस घटना की चार्जशीट न्यायालय में 11 जनवरी 2023 को आई थी तथा 13 जनवरी को चार्ज लगा था। इस दौरान अभियुक्त सतीश ने कई वकीलों को बदला, जिसके कारण न्यायालय ने उन वकीलों को भी समय दिया और इलाहाबाद बार काउंसिल के आह्वान पर मथुरा बार ने हड़ताल भी रखी तथा इस महीने कई बार कंडोलेंस भी हुई एवं अनेक छुट्टियां भी पड़ी। अगर वर्किंग डे को जोड़ा जाए तो यह 20 दिन से पहले आरोप सिद्ध हुआ है।

प्रशासन ने की मॉनिटरिंग

आठ वर्षीय नाबालिग बालिका से बलात्कार के मामले की शासन व प्रशासन स्तर से भी प्रतिदिन मॉनिटरिंग होती रही। जिलाधिकारी पुलकित खरे व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय व अभियोजन के सभी अधिकारी इस जघन्य घटना पर अपनी निगाह बनाए हुए थे और प्रतिदिन केस के बारे में जानकारी लेते थे।

पूर्व में 26 दिन में हुई थी फांसी की सजा

स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने 9 दिसंबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल होने के 26 दिन के अंदर आरोपी सतीश पर दोष सिद्ध कर फांसी की सजा व 45 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई थी।


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yhfee@chitthi.in, 10 June 2023

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