दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव में अब किसी तरह की अड़चन नहीं होगी। चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को फैसला सुनाया की नगर निगम मेयर चुनाव के लिए मनोनित सदस्य भी वोट दे सकेंगे। चुनाव के लिए आज नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने मनोनित सदस्यों द्वारा मतदान ना कराने और जल्द चुनाव करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी।
गौरतलब है की सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला दे चुकी है कि नगर निगम मेयर का चुनाव पहले कराया जाए। मनोनित सदस्य बैठकों में वोट नहीं दे सकेंगे। कोर्ट ने कहा है कि मेयर, डिप्टी मेयर और अन्य सदस्यों के चुनाव की तारीख तय होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चुनाव पहली ही बैठक में होना चाहिए। मेयर के चुने जाने के बाद नवनिर्वाचित मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव की अध्यक्षता करेंगे। कोर्ट के अनुसार मनोनित सदस्यों को बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं है।