UP:9 साल पुराने केस में दोषी पाये गए योगी सरकार के मंत्री नंदी, अदालत ने सुनाई जेल की सजा

UP:9 साल पुराने केस में दोषी पाये गए योगी सरकार के मंत्री नंदी, अदालत ने सुनाई जेल की सजा

इलाहाबाद. योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को अदालत ने एक साल और दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. मामला साल 2014 के लोकसभा चुनाव में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है जिसमें प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने नंदी को सजा सुनाई है. मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी दो धाराओं आईपीसी की धारा 147 और 323 में दोषी करार दिए गए हैं. आईपीसी की धारा 147 में एक साल और पांच हजार जुर्माने की सुनाई सजा गई जबकि आईपीसी की धारा 323 में छह माह की सजा पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई.

जुर्माना न देने पर दस-दस दिन का अलग से कारावास भुगतना पड़ेगा. हालांकि सजा के एलान के बावजूद मंत्री नंदी की विधानसभा की सदस्यता नहीं जाएगी क्योंकि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर ही सदस्यता रद्द होती है. कोर्ट ने मंत्री नंदी को मुचलके और जमानत पर रिहा भी कर दिया है. मंत्री नंदी पर साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था. मंत्री नंदी पर तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमण सिंह की जनसभा में हमला करने का आरोप था. आरोप है कि शहर के मुट्ठीगंज थाने में 3 मई 2014 को सपा सांसद और उम्मीदवार रेवती रमण सिंह की जनसभा चल रही थी. उस वक्त कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनके समर्थकों ने जनसभा में हंगामा किया और सपा समर्थकों की लाठी-डंडों से पिटाई की.

आरोप है कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी के उकसाने पर उनके समर्थक हिंसक हो गए थे. इस हमले में समाजवादी पार्टी के कई समर्थकों को चोटे आई थी. आरोप है कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनके समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के दलित कार्यकर्ताओं को जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गालियां भी दी थी. सपा कार्यकर्ता वेंकटरमण शुक्ला ने नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनके समर्थकों के खिलाफ मुट्ठीगंज थाने में केस दर्ज कराया था. नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनके समर्थकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ था. हालांकि नंद गोपाल गुप्ता नंदी की तरफ से तत्कालीन सपा सांसद रेवती रमण सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ भी क्रास एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

इस घटना के बाद मुट्ठीगंज थाने में जमकर हंगामा हुआ था. तत्कालीन थाना प्रभारी इंद्रजीत चतुर्वेदी ने नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनकी मेयर पत्नी अभिलाषा गुप्ता समेत तमाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ अलग से केस दर्ज किया था. सपा कार्यकर्ता वेंकटरमण शुक्ला द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के मुकदमे में अदालत ने फैसला सुनाया है.



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yhfee@chitthi.in, 10 June 2023

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