Rajasthan: IAS अफसरों से डीओपी ने मांगा उनकी सम्पत्ति का ब्यौरा; IAS अफसरों को अपने प्रशिक्षण काल में 3 सप्ताह बिताने होंगे गांवों में

Rajasthan: IAS अफसरों से डीओपी ने मांगा उनकी सम्पत्ति का ब्यौरा; IAS अफसरों को अपने प्रशिक्षण काल में 3 सप्ताह बिताने होंगे गांवों में

केन्द्र सरकार ने सभी आईएएस अफसरों के लिए प्रशिक्षण-परीवीक्षा काल में तीन सप्ताह के लिए गांवों में रहना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में केन्द्रीय कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्री जितेन्द्र सिंह ने आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य आईएएस अफसरों को गांवों की कठिन परिस्थितियों से परिचित करवाना है। इधर, राजस्थान में कलेक्टरों (आईएएस अफसरों) के लिए गांवों में प्रत्येक महीने में दो बार रात बिताना जरूरी है, हालांकि इसका पालन पिछले दो साल से ना के बराबर ही हो रहा है।

केन्द्र सरकार का उद्देश्य आर्थिक असमानता, बुनियादी सुविधाओं की स्थिति और छुआछूत के बारे में आईएएस अफसरों को संवेदनशील बनाना है, ताकि वे जब प्रशिक्षण पूरा करके प्रशासनिक पोस्टिंग पर जाएं तो वे ग्रामीण स्थितियों के विषय में ज्यादा बेहतर निर्णय कर सकें। लंबे समय से केन्द्र सरकार के स्तर पर इस विषय में विचार किया जा रहा था, जिसमें आईएएस अफसरों के प्रशिक्षण को पब्लिक फ्रेंडली बनाने की जरूरत सामने आई थी।

हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आईएएस अफसरों के 2020 और 2021 के बैच के अफसरों के दीक्षांत समारोह में कहा था कि आईएएस अफसर सरकार का फेस होते हैं, ऐसे में उनका संवेदनशील होना ज्यादा जरूरी है। गांव देश की सबसे निचली इकाई है, वहां जो अभाव हैं, उनकी जानकारी सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले अफसरों को होनी ही चाहिए।

अब इस संदर्भ में आदेश जारी हो गए हैं। वर्तमान में यह प्रशिक्षण केवल एक सप्ताह का होता है, जिसे बढ़ाकर अब तीन सप्ताह का कर दिया गया है।

राजस्थान के कार्मिक विभाग ने मांगा आईएएस अफसरों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा

इधर राजस्थान में सभी आईएएस अफसरों को कार्मिक विभाग ने अपनी सम्पत्ति सार्वजनिक करने के लिए आदेश जारी किए हैं। यह आदेश हर वर्ष जारी होते हैं। इन आदेशों के तहत सभी आईएएस अफसरों को अपनी सम्पत्ति की जानकारी विभाग को देनी होती है।

जानकारी को कार्मिक विभाग अपनी वेबसाइट पर जारी भी करता है। सम्पत्ति का ब्यौरा देने के लिए 31 जनवरी (2023) अंतिम तिथि है। पिछले 11 वर्षों से राजस्थान में यह नियम बना हुआ है। प्रदेश में सार्वजनिक महत्व के प्रशासनिक पदों पर बैठे सभी अफसरों के लिए यह जरूरी है। सभी अफसरों की सम्पत्ति उनके विभागों की वेबसाइट पर जारी किया जाता है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आरएएस अफसरों की सम्पत्ति का ब्यौरा कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। फिलहाल आईपीएस, आईएफएस और आरएएस के लिए आदेश जारी नहीं हुए हैं। इसी सप्ताह जारी होने की संभावना बताई जा रही है। कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव देवेंद्र कुमार ने यह आदेश जारी किए हैं।


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yhfee@chitthi.in, 10 June 2023

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