Partha Chatterjee को नहीं मिली राहत, सीबीआई कोर्ट ने 22 दिसंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Partha Chatterjee को नहीं मिली राहत, सीबीआई कोर्ट ने 22 दिसंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे पार्थ चटर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग घोटाले के सिलसिले में आज सीबीआई कोर्ट ने पार्थ चटर्जी की न्यायिक हिरासत को 22 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पार्थ चटर्जी के लिए यह बड़ा झटका है। वहीं, पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी ने अलीपुर कोर्ट में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मेरा हर दिन समाजिक चरित्र हनन हो रहा है। इसके बाद कोई भी मंत्री या जनप्रतिनिधि नहीं बनना चाहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई को हमारी जगह पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कोर्ट में खुद के लिए इंसाफ अभी मांगी और कहा कि क्या मुझे न्याय दिलाया जा सकता है?

पार्थ चटर्जी खुद के खिलाफ लगातार साजिश का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं जानना चाहता था कि साजिश की परिभाषा क्या है? इसके साथ ही पार्थ चटर्जी ने साफ तौर पर कहा कि भाजपा चाह कर भी तृणमूल कांग्रेस का बाल बांका नहीं कर पाएगी। आपको बता दें कि भाजपा लगातार तृणमूल कांग्रेस को लेकर बड़ा दावा कर रही है। भाजपा का कहना है कि दिसंबर महीने में पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा हो सकता है। पार्थ चटर्जी को अलीपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान उनसे पूछताछ भी हुई है। पार्थ चटर्जी के अलावा सुब्रत भट्टाचार्य, शांति प्रसाद सिन्हा तथा कुछ और लोगों को भी अदालत में पेश किया गया। सभी को अदालत ने 22 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में रहने को कहा है। 

पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी ने सोमवार को जमानत के लिए अर्जी दायर की। कोर्ट ने पूर्व में भी चटर्जी की अर्जियों को खारिज कर दिया था। अपनी कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से भारी मात्रा में नकदी, आभूषण और संपत्ति के कागजात की बरामदगी के बाद 23 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पहली बार चटर्जी को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने 16 सितंबर को एक अदालत के आदेश पर उन्हें हिरासत में लिया था। गिरफ्तारी के बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से उन्हें निलंबित कर दिया गया था। 

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