मोरबी: गुजरात के मोरबी में केबल पुल टूटने के मामले में गिरफ्तार किए गए ओरेवा ग्रुप के दो प्रबंधकों समेत 4 आरोपियों को एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. सरकारी अभियोजक एचएस पांचाल ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमजे खान ने गिरफ्तार 5 अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
पुलिस ने रविवार को पुल के टूटने की घटना के सिलसिले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुल के टूटने की घटना में 135 लोगों की जान चली गई है.
मोरबी पुलिस ने किया गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज
पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया गया है. सरकारी अभियोजक एचएस पांचाल ने कहा कि पुलिस ने ओरेवा समूह के दो प्रबंधकों और हाल में पुल की कथित तौर पर मरम्मत करने वाले दो उप ठेकेदारों सहित 4 मुख्य आरोपियों को हिरासत में लेने की मांग की थी.
अदालत ने मोरबी पुल के टिकट बुकिंग क्लर्क और सुरक्षा गार्ड सहित अन्य 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस ने इनकी रिमांड नहीं मांगी थी. घड़ी और ई-बाइक बनाने वाली कंपनी ओरेवा ग्रुप को मोरबी नगर पालिका ने पुल की मरम्मत करने और इसका 15 साल तक संचालन करने का ठेका दिया था.