इंजीनियरिंग छात्र को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, पुलवामा आतंकी हमले का मनाया था जश्न

इंजीनियरिंग छात्र को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा,  पुलवामा आतंकी हमले का मनाया था जश्न

बेंगलुरु: बेंगलुरु की एक कोर्ट ने इंजीनियरिंग के छात्र को पुलवामा आतंकी हमले का जश्न मनाने के आरोप में पांच साल की सजा सुनाई है. मामले की जानकारी देते हुए स्थानीय पुलिस ने कहा कि बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने पुलवामा आतंकवादी हमले के बारे में अपमानजनक फेसबुक पोस्ट पर इंजीनियरिंग के एक छात्र को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है. केंद्रीय अपराध शाखा सीसीबी ने सोमवार को बताया कि बेंगलुरु के कचरकनहल्ली निवासी फैज रशीद की फरवरी 2019 में गिरफ्तारी के बाद जमानत अर्जी खारिज होने के बाद से वह जेल में है.


तीसरे सेमेस्टर के इंजीनियरिंग छात्र रहे रशीद को 14 फरवरी को उसकी फेसबुक पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोपी ने जम्मू-कश्मीर में एक हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत का जश्न मनाया था. गिरफ्तारी के बाद रशीद का फोन जब्त कर लिया गया था और पुलिस ने फोरेंसिक साइंस लैब से इसकी जांच कराई. जांच के बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं आईपीसी 153 ए धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 124 ए देशद्रोह और 201 अपराध के सबूतों को गायब करना और गैरकानूनी गतिविधियों रोकथाम की धारा 13 के तहत आरोप पत्र दायर किया था.


40 जवानों की हुई थी मौत

सीआरपीएफ के काफिले पर हमला 14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में हुआ था, जिसमें 40 जवानों की मौत हो गई थी. एक आत्मघाती हमलावर ने बस में विस्फोटकों से लदे वाहन को टक्कर मार दी थी. काफिले में 78 बसें थीं, जिनमें लगभग 2,500 कर्मी जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे. हमले के कुछ दिनों बाद, भारतीय वायु सेना ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के आतंकी शिविरों पर कई हवाई हमले किए, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए और उनके बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया गया.


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yhfee@chitthi.in, 10 June 2023

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