
जयपुर सीरियल ब्लास्ट में जिंदा बम मिलने का मामला, आरोपियों की मांग खारिज, केस बंद नहीं होगा
करीब 15 साल पहले जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के दौरान एक जिंदा बम मिलने के मामले में आज कोर्ट ने आदेश दिए। बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत ने एटीएस के दोनों प्रार्थना पत्र मंजूर किए, जबकि आरोपियों के प्रार्थना पत्र को किया खारिज कर दिया।
एटीएस ने तत्कालीन एडीजी एके जैन और मीडियाकर्मी प्रशांत टंडन को बतौर गवाह बुलाने और सप्लीमेंट्री चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र लगाय.....
Read More