Bulldozer Action: हमें अल्लाह पर भरोसा... अब क्या बोल गए मदनी?
सुप्रीम कोर्ट ने हाल में चलन में आए बुलडोजर न्याय की तुलना अराजकता की स्थिति से की और देशभर के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि कारण बताओ नोटिस दिए बिना किसी भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाए तथा प्रभावितों को जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने फैसले का स्वागत करते .....
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