MCD Mayor Election 2023: आया बड़ा फैसला, SC ने कहा- मनोनित सदस्य नहीं करेंगे वोट
दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव में अब किसी तरह की अड़चन नहीं होगी। चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को फैसला सुनाया की नगर निगम मेयर चुनाव के लिए मनोनित सदस्य भी वोट दे सकेंगे। चुनाव के लिए आज नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने मनोनित सदस्यों द्वारा मतदान ना कराने और जल्द चुनाव करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी।<.....
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