Maharashtra में मारपीट के दौरान मौत के मामले में दोषी को पांच साल कैद
महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत के मामले में, 42 वर्षीय एक आरोपी को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराते हुए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश अभय जे मंत्री ने 28 अप्रैल के अपने आदेश में कोपरखैरने के रहने वाले आरोपी सुरेश सोमला चव्हाण को ‘गैर इरादतन हत्या’ का दोषी ठहराया और उस पर 2,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। आदेश की प्रति शुक्रव.....
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