
Karnataka: सरकारी विद्यालयों में बुनियादी संरचनाओं से संबंधित रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं अदालत
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के मानदंडों के अनुसार सरकारी विद्यालयों में शौचालय सहित बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार की निष्क्रियता पर नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि इस स्थिति में माता-पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से झिझकेंगे। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वराले और न्यायमूर्ति एमजेएस कमल की पीठ ने कहा कि उसकी अंतरात्मा विद्यालयों की दुर्.....
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