New Delhi: पुणे मेडिकल सेंटर में उपचार कराने के लिए आसाराम की अर्जी अदालत ने की खारिज
राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रवचन देने वाले आसाराम की उस याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया जिसमें पुणे मेडिकल सेंटर में उपचार कराने की अनुमति मांगी गयी थी।
अदालत ने यह आदेश तब सुनाया जब पुणे पुलिस की एक रिपोर्ट में यह आशंका जतायी गयी कि आसाराम के अस्पताल में रुकने से वहां कानून एवं व्यवस्था को खतरा हो सकता है।
आसाराम को अगस्त 2013 में गिफ्तार किया गया था और जोधपुर की अदालतने 2018 म.....
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