
New Delhi: कर्नाटक HC ने राज्य सरकार को दिया निर्देश, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए लाभ बढ़ाने पर करें विचार
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मौजूदा योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए टर्मिनल लाभ बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश 27 नवंबर को न्यायमूर्ति एन एस संजय गौड़ा की एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं और एक सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ की याचिका के आधार पर पारित किया गया था।
याचिका में योजना के अनुब.....
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