New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया गया था। बिहार सरकार ने आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के सरकार के फैसले को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पटना हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 20 जून को बिहार विधानसभा द्वारा 2023 में पा.....
Read More