
एबीसीडी न सुना पाने पर बच्चे को थप्पड़ मारने के आरोप में शिक्षक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक शिक्षक के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है, जिसने नौ साल पहले ए, बी, सी, डी नहीं सुना पाने पर तीन साल के बच्चे को कथित तौर पर थप्पड़ मारा था।
अदालत ने यह देखते हुए आदेश पारित किया कि शिक्षक और बच्चे का परिवार एक मामूली मुद्दे से उत्पन्न और नौ साल से लंबित कार्यवाही को समाप्त करने का इरादा रखता है।
न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कहा, ‘‘दोनों .....
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