गुरूग्राम: जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने पिटबुल डॉग काटने के एक मामले में अपना फैसला सुनाया है. आयोग ने पीड़ित को 2 लाख रुपए का मुआवजा और डॉग को पकड़ने के आदेश दिए हैं. आपको बता दें कि 9 अगस्त को गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके में मुन्नी नाम की महिला पर पिटबुल डॉग ने हमला किया था. जिसमें में महिला को गंभीर चोटें आईं थी. जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने पिटबुल डॉग को पकड़कर संबंधित एनजीओ को सौंपे जाने का फैसला सुनाया है. इसके अलावा कोर्ट ने नगर निगम को स्ट्रीट डॉग के लिए सेल्टर होम्स बनाने निर्देश दिया है. इसके लिए 3 महीने का समय निर्धारित किया गया है.
दरअसल 9 अगस्त को मुन्नी नामक एक महिला पर सिविल लाइन इलाके में पिटबुल डॉग ने उस समय हमला कर दिया था, जब वह अपने काम से वापस लौट रही थी. डॉग के अप्रत्याशित हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था. मुन्नी की गंभीर हालत को देखते हुए एडवोकेट संदीप सैनी ने जिला कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. देशभर में लगातार कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
कुत्ते के मालिक ने नहीं कि थी कोई मदद
जिला कोर्ट गुरुग्राम के अधिवक्ता संदीप सैनी ने बताया कि गुरुग्राम के सिविल लाइन में 11 अगस्त को मुन्नी नाम की महिला के ऊपर पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया था. इस हमले में महिला बुरी तरह से घायल हो गई थी. जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उसके सिर पर गंभीर चोट आने के चलते पिछले 3 महीने से महिला का अस्पताल से इलाज कराया गया। इस दौरान महिला किसी भी तरह का कार्य नहीं कर पाई, जिसके चलते उसके घर की माली हालत खराब हो गई. यही नहीं जिस डॉग ने महिला को घायल किया था उसके मालिक ने भी किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं की. जिसके चलते कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया. इस पूरे मामले में जिला उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग की तरफ से फैसला सुनाया गया कि पीड़ित महिला को 2 लाख रूपए का मुआवजा दिया जाए और जिस डॉग ने महिला को घायल किया था उसे नगर निगम पकड़ कर एनजीओ को सौंपे.
कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया
बताया गया कि कुत्ते काटने घायल पीड़ित महिला की समाजसेवी संस्थाओं ने सहायता की और उसके इलाज के लिए आर्थिक मदद भी दी. यही नहीं समाजसेवी संस्थाओं के मार्फत ही कोर्ट में इस पूरे मामले को दायर कराया गया. पीड़ित महिला, dharmbhaघरों में काम कर अपनी आजीविका चलाती है. कुत्ते के काट लेने के वह घायल हो गई थी. जिसकी वजह से वह कहीं जा नहीं पाती थी. उसकी माली हालत बहुत खराब हो गई थी. कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर यह फैसला सुनाया है.